राजधानी के गल्ली-मोहल्लों में लॉकडाउन के करीब 34 दिन बाद दुकानें खुलेेंगी। रिहायशी इलाकों में दुकान खोलने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। दुकान में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही रह सकेंगे और उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों पर सेनिटाइजेशन की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। इसका पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र के आदेश के तहत रिहायशी इलाकों के साथ आवासीय परिसरों की दुकानें खुलेंगी।
कंटेनमेंट जोन में आदेश लागू नहीं होगा और वहां यथास्थिति बनी रहेगी। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने 30 अप्रैल को समीक्षा कर निर्णय लेने की बात कही थी। बता दें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देररात शहरी इलाकों में शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड सभी दुकानेें खोलने संबंधित आदेश जारी किया था। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी व पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते रोकने के आदेश को दिल्ली सरकार ने भी एनडोर्स कर दिया है।
मार्केट और शॉपिंग कॉम्पलेक्स रहेंगे बंद
आदेश के अनुसार गली मोहल्ला के अलावा लोकल मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत मॉल बंद रहेंगे। यानी कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सरोजनी नगर, लाजपत नगर मार्केट, राजौरी गार्डन, चांदनी चौक के अलावा अन्य कॉलोनियों के मार्केट समेत अन्य सभी बंद रहेंगे। इस बीच दिल्ली की ग्रेटर कैलाश-1 आरडब्ल्यूए के सदस्य और सेव अवर सिटी अभियान के कन्वीनर राजीव काकरिया ने कहा कि इस केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों हालात से अनजान हैं। रिहायशी इलाकों में दुकानें खोलने से लॉकडाउन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा।
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